पात्रता शर्त
1. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध :
मूल योजना के लिए |
a) |
न्यूनतम मूल बीमा राशि |
:100,000 रु. 100,000 |
b) |
अधिकतम मूल बीमा राशि |
:कोई सीमा नहीं |
(बीमा राशि 5000/- रु. की गुणकों में होगी 5000/-) |
c) |
बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु |
: 13 वर्ष (पूर्ण) |
d) |
बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु |
:50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
e) |
बीमित व्यक्ति के लिए अधिकतम परिपक्वता आयु |
: 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
f) |
अवधि |
:20 वर्ष |
g) |
प्रीमियम भुगतान अवधि (PPT) |
15 वर्ष |
|
LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर के लिए |
a) |
न्यूनतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि |
:100,000 रु. 100,000 |
b) |
अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि |
: बीमित व्यक्ति के भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ लिए गए बिल्ट-इन दुर्घटना हितलाभ, और नए विचाराधीन प्रस्ताव के तहत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि को शामिल करके व्यक्तिगत और साथ-ही समूह योजनाओं के तहत सभी मौजूदा पॉलिसी पर विचार करके अधिकतम 50 लाभ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की शर्त के तहत मूल योजना में बीमा राशि के बराबर राशि. |
(दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि 5000/- रु. की गुणकों में होगी) 5000/-) |
c) |
बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु |
:18 वर्ष (पूर्ण) |
d) |
बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु |
:कवर का विकल्प किसी भी पॉलिसी की वर्षगांठ के दौरान प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान चुना जा सकता है. |
e) |
कवर समाप्त होने की अधिकतम आयु |
:70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
|
2. प्रीमियम का भुगतान:
|
पॉलिसी अवधि पूरी होने तक प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल ईसीएस विधि के द्वारा) मोड या वेतन कटौतियों के माध्यम से किया जा सकता है.
हालांकि, प्रीमियम भुगतान के वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, तिमाही मोड के लिए एक माह, लेकिन कम-से-कम 30 दिनों की और प्रीमियम भुगतान के मासिक मोड के लिए 15 दिन की रियायती अवधि दी जाएगी. |
3. नमूना प्रीमियम दरें:
प्रति 1000/- मूल बीमा राशि पर कुछ तालिका प्रीमियम दरें (सेवा कर को छोड़कर) निम्नलिखित हैं: |
आयु(वर्ष में) |
प्रीमियम (रु.) |
20 |
78.00 |
30 |
79.10 |
40 |
82.95 |
50 |
92.05 |
4. मोड और उच्च बीमा राशि छूट:
मोड छूट: |
वार्षिक मोड |
तालिका प्रीमियम का 2% |
अर्द्ध-वार्षिक मोड |
तालिका प्रीमियम का 1% |
तिमाही और वेतन कटौती |
शून्य |
|
उच्च बीमा राशिपर छूट : |
मूल बीमा राशि (B.S.A) |
छूट (रु.) |
1, 00,000 से 1, 95,000 |
कोई नहीं |
2, 00,000 से 4, 95,000 |
मूल बीमा राशि का 2.00 % |
5, 00,000 और इससे अधिक |
मूल बीमा राशि का 3.00 % |
5. पुनर्चलन:
यदि प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि में नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी. कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन पहले अदत्त प्रीमियम की देय तिथि लेकिन परिपक्व होने की तिथि से पहले 2 लगातार वर्षों की अवधि में निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक) सहित प्रीमियम की सभी बकाया राशियों की अदायगी करके, सतत बीमित बने रहने की योग्यता का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करके किया जा सकता है.
निगम के पास पॉलिसी को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या अवरुद्ध पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है. अवरुद्ध पॉलिसी का पुनर्चलन केवल इसके निगम द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही प्रभावी होगा और इसकी सूचना पॉलिसीधारक को विशेष रूप से दी जाती है.
यदि राइडर का विकल्प चुना गया हो, तो इसके पुनर्चलन का विचार, मूल पॉलिसी के साथ ही किया जाएगा और यह अलग-से नहीं होगा.
6. पेड-अप मूल्य:
यदि कम-से-कम तीन पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो, और इसके बाद के किसी प्रीमियम का उचित तरीके से भुगतान नहीं किया गया हो, तो यह पॉलिसी पूरी तरह से अमान्य नहीं होगी, लेकिन वह पेड-अप पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी. पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली बीमा राशि को ऐसी राशि तक कम कर दिया जाएगा, जिसे पेड-अप बीमा राशि कहा जाता है और यह राशि [(चुकाए गए कुल प्रीमियम / कुल देय प्रीमियम की संख्या) x मूल बीमा राशि] के बराबर राशि से पॉलिसी के अंतर्गत पूर्व में चुकाए गए उत्तरजीविता हितलाभ को घटाने पर प्राप्त राशि के बराबर होगी.
इसके बाद, इस तरह कम की गई पॉलिसी, प्रामियम के भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाएगी लेकिन भावी हितलाभों में भागीदारी के लिए पात्र नहीं रह जाएगी. हालांकि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस कम की गई पेड-अप पॉलिसी से जुड़े रहेंगे.
पूर्ण रूप से चालू पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ उपलब्ध होने के बावजूद, कम की गई पेड-अप पॉलिसी की स्थिति में, कोई उत्तरजीविता हितलाभ देय नहीं होगा और पेड-अप-मूल्य के साथ-साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई है, पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर या बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, जो भी पहले हो, एकमुश्त ही देय होंगे.
राइडर कोई-भी पेड-अप मूल्य प्राप्त नहीं करेंगे, और पॉलिसी कालातीत स्थिति में हो, तो राइडर के हितलाभ लागू होना बंद हो जाते हैं.
7. अभ्यर्पण मूल्य:
पॉलिसी को नकद के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कम-से-कम तीन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो. गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, अतिरिक्त प्रीमियम को और राइडर का विकल्प चुना गया हो, तो उसके प्रीमियम को छोड़कर, भुगतान किए गए कुल प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) में से पूर्व में भुगतान किए गए उत्तरजीविता हितलाभ को घटाने के बाद प्राप्त राशि का प्रतिशत होगा. यह प्रतिशत उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेगा जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है, और इसे नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है:
पॉलिसी वर्ष |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
कुल चुकाए गए प्रीमियम में लागू % |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
52.50 |
55.00 |
57.50 |
|
पॉलिसी वर्ष |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
कुल चुकाए गए प्रीमियम में लागू % |
60.00 |
62.50 |
65.00 |
67.50 |
70.00 |
72.50 |
75.00 |
77.50 |
80.00 |
80.00 |
|
इसके अतिरिक्त, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई है, का अभ्यर्पित मूल्य भी भुगतान योग्य होगा, जो निहित बोनस पर लागू अभ्यर्पण राशि फ़ैक्टर का निहित बोनस से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगा. ये फ़ैक्टर उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है, और इसे नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है: |
|
पॉलिसी वर्ष |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
कुल चुकाए गए प्रीमियम में लागू % |
0.00 |
0.00 |
16.22 |
16.58 |
17.03 |
17.58 |
17.58 |
17.66 |
17.85 |
18.16 |
पॉलिसी वर्ष |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
कुल चुकाए गए प्रीमियम में लागू % |
18.60 |
19.18 |
19.93 |
20.85 |
21.99 |
23.38 |
25.05 |
27.06 |
30.00 |
35.00 |
निगम, हालांकि विशेष अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान कर सकता है, यदि ऐसा करना पॉलिसीधारक के हित में हो. |
8. पॉलिसी ऋण:
पॉलिसी द्वारा अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त लेने पर और उन नियमों और शर्तों के तहत जिन्हें निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ लिया जा सकता है.
9. कर:
ऐसे कर, जिसमें सेवा कर शामिल है, यदि कोई है, तो वह समय-समय पर लागू सेवा कर विनियमों और सेवा कर की दरों के अनुसार होंगे.
प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हों, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम पर देय होगी. भुगतान किए गए कर की राशि का विचार योजना के तहत भुगतान योग्य हितलाभों की गणना में नहीं किया जाएगा.
10. कूलिंग ऑफ़ अवधि:
यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट न हो, तो वह पॉलिसी बाँड प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर आपत्तियों के कारण बताते हुए हमें पॉलिसी वापस कर सकता/सकती है. इसकी प्राप्ति होने पर निगम पॉलिसी रद्द कर देगा और जमा की गई प्रीमियम में से कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर्स के लिए, यदि कोई हों), चिकित्सा परीक्षण, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, और स्टैम्प ड्यूटी शुल्क पर हुए खर्च को घटाकर शेष राशि वापस लौटा देगा.
11. अपवर्जन:
आत्महत्या: - पॉलिसी निरर्थक होगी
- »बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) द्वारा जोखिम प्रारंभ होने की तिथि के 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करने पर यह पॉलिसी अमान्य मानी जाएगी और निगम, सभी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हों, के अधिकतम 80%, को छोड़कर, पॉलिसी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो.
- »ii. बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) द्वारा पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि के 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करने पर, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए प्रीमियम का 80% (सभी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हों, को छोड़कर) या अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में से जो अधिक हो, भुगतान योग्य होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो. निगम इस पॉलिसी में अन्य कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा.