वैधानिक चेतावनी
“कुछ लाभ गारंटीबद्ध हैं और कुछ लाभ जीवन बीमा क्षेत्र में आपके बीमाकर्ता के भविष्य की निष्पादन पर आधारित है. यदि आपकी पॉलिसी गारंटीबद्ध रिटर्न देती है तो ये इस पृष्ठ के वर्णन में ‘’गारंटीबद्ध’’ चिह्नित होगी. यदि आपकी पॉलिसी अलग-अलग रिटर्न देती है तो इस पृष्ठ पर वर्णन भविष्य के काल्पनिक निवेश रिटर्न के लिए अलग-अलग प्रकार की दर दिखाएगी. रिटर्न की ये काल्पनिक दरें गारंटीबद्ध नहीं हैं और ये आपके द्वारा वापस पाए जाने की ऊपरी या नीचली सीमा में नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी भविष्य के निवेश प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करती है.’’

Notes:
- यह वर्णन मानक (चिकित्सकीय, जीवनशैली और पेशेवर दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है.
- उपरोक्त वर्णन में गैर-गारंटीबद्ध लाभ (1) और (2) की गणना की जाती है ताकि वे रिटर्न की प्रोजेक्ट की गई दर क्रमश 4%प्रतिवर्ष (दृश्य 1) और 8% प्रतिवर्ष (दृश्य 2) से संगत हो. दूसरे शब्दों में यह लाभ वर्णन तैयार करते समय यह माना गया है कि एलआईसीआई पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान 4%प्रतिवर्ष या 8%प्रतिवर्ष से कमा पाएगी. रिटर्न की प्रोजेक्ट की गई निवेश दर गारंटीबद्ध नहीं है.
- वर्णन का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्लाइंट इस उत्पाद की सुविधाओं की सराहना करें और समान मात्रा के स्तर के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभ का प्रवाह हो.
बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45:
जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की जिस दिन से समाप्ति प्रभावी हुई उसके दो वर्ष बाद, बीमाकर्ता द्वारा बीमा के प्रस्ताव में किए कथन, किसी मेडिकल अधिकारी की रिपोर्ट, या रेफरी, या बीमित के मित्र, या किसी अन्य दस्तावेज़ के आधार पर पॉलिसी के जारी होने को ग़लत, झूठा साबित करने वाला प्रश्न नहीं कर सकता है, जब तक कि बीमाकर्ता यह नहीं दिखाता है कि ऐसा कथन सामग्री तथ्य या छिपाया गया तथ्य है जिसका कि खुलासा किया जाना चाहिए था और यह पॉलिसी धारक द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से किया गया था और उस कथन को कहते समय पॉलिसी धारक यह जानता था कि वह ग़लत कथन है या छिपाया गया तथ्य है या इस सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए. बशर्ते इस अनुभाग में कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण ऐसा करने से रोकता हो, और कोई पॉलिसी इसलिए विचाराधीन नहीं हो सकती क्योंकि प्रस्ताव में जीवन बीमित की आयु गलत बताई गई इसके अनुवर्ती प्रमाण पर पॉलिसी समायोजित की गई है.
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41
- »कोई व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति के जोखिम से संबंधित बीमा लेने, फिर से नया करने, या जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय कमीशन के संपूर्ण या भाग के रूप में कोई छूट या पॉलिसी पर दिखाए प्रीमियम पर कोई छूट, प्रलोभन देने की अनुमति या प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी, न ही कोई व्यक्ति जो पॉलिसी को लेने, फिर से नया करने या जारी रखने के लिए कोई छूट स्वीकार करेगा, सिवाय इसके कि ऐसी छूट प्रकाशित प्रोसपेक्टस या बीमाकर्ताओं की तालिकाओं के अनुसार देने की अनुमति है: बशर्ते जीवन बीमा की पॉलिसी के संबंध में बीमा एजेंट के द्वारा कमीशन जो कि उसने अपने स्वयं के जीवन पर लिया हो, उसकी स्वीकार्यता इस उपधारा के अर्थ प्रीमियम में छूट नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी स्वीकार्यता के समय बीमा एजेंट यह स्थापित करने की निर्धारित शर्तों को संतुष्ट करता हो कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त वास्तविक बीमा एजेंट है.
- » इस अनुभाग के प्रावधानों से डिफ़ाल्ट अनुपालन करने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का दंड लगाया जाएगा जोकि 500 रुपए तक बढ़ सकता है.
ध्यान दें: ‘’लागू शर्तों’’ के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय में पॉलिसी दस्तावेज़ या अनुबंध देखें.
जाली फ़ोन कॉल और काल्पनिक / जालसाजी के प्रस्तावों से सावधान रहें IRDA सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करता है कि
- »IRDA या इसके अधिकारी किसी प्रकार के बीमा या वित्तीय उत्पाद की बिक्री या प्रीमियम निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं.
- »IRDA किसी प्रकार के बोनस की घोषणा नहीं करता है.
ऐसी फ़ोन कॉल प्राप्त कर रहे लोगों से अनुरोध है कि फ़ोन कॉल, नंबर के विवरण के साथ शिकायत दर्ज कराएं. |
‘’बीमा बढ़ावे के विषयाधीन है’’
पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केंद्रीय कार्यालय, योगक्षेम,
जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई - 400021.
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