पात्रता शर्त
1. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध :
मूल योजना के लिए |
a) |
न्यूनतम बीमा राशि |
: रु. 100,000 |
b) |
अधिकतम मूल बीमा राशि |
: कोई सीमा नहीं |
(बीमा राशि 5000/- रू. की गुणकों में होगी 5000/-) |
c) |
प्रवेश के समय न्यूनतम आयु |
: 8 वर्ष (पूर्ण) |
d) |
प्रवेश के समय अधिकतम आयु |
: 55 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
e) |
अधिकतम परिपक्वता आयु |
: 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
f) |
न्यूनतम अवधि |
: 12 वर्ष |
g) |
अधिकतम अवधि |
: 35 वर्ष |
|
LIC के दुर्घटना मृत्यु और अक्षमता हितलाभ राइडर के लिए
|
a) |
न्यूनतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि |
: रु. 100,000 |
b) |
अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि |
: भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ लिए गए बिल्ट-इन दुर्घटना हितलाभ और विचाराधीन नए प्रस्ताव के तहत दुर्घटना हितलाभ वाली नई पॉलिसी सहित व्यक्तिगत और साथ-ही समूह योजनाओं के तहत बीमित व्यक्ति की सभी मौजूदा पॉलिसी पर विचार करके अधिकतम 50 लाभ के दुर्घटना हितलाभ बीमाधन के विषयाधीन मूल योजना के तहत बीमा राशि के बराबर राशि. |
(दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि 5000/- रू. की गुणकों में होगी) 5000/-) |
c) |
प्रवेश के समय न्यूनतम आयु |
: 18 वर्ष (पूर्ण) |
d) |
प्रवेश के समय अधिकतम आयु |
: कवर का विकल्प, पॉलिसी अवधि के दौरान लेकिन उस पॉलिसी वर्षगांठ के पहले जिसपर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन पर आयु 70 वर्ष हो, चुना जा सकता है. |
e) |
कवर समाप्त होने की अधिकतम आयु |
: 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
2. प्रीमियमों का भुगतान:
पॉलिसी अवधि पूरी होने तक प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल ईसीएस विधि के द्वारा) मोड या वेतन कटौतियों के माध्यम से किया जा सकता है.
हालांकि, वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक या तिमाही प्रीमियम भुगतान के लिए एक माह लेकिन कम-से-कम 30 दिनों की और मासिक प्रीमियमों के लिए 15 दिन की रियायती अवधि दी जाएगी.
3. नमूना प्रीमियम दरें:
प्रति 1000 रू.कुछ तालिका प्रीमियम दरें निम्नलिखित हैं (सेवा कर को छोड़कर) 1000/- मूल बीमा राशि:
आयु/अवधि |
15 |
25 |
35 |
20 |
71.20 |
40.10 |
28.10 |
30 |
71.50 |
40.75 |
29.40 |
40 |
72.85 |
43.25 |
33.15 |
50 |
77.10 |
49.40 |
|
4. मोड और उच्च बीमा राशि छूट:
मोड छूट: |
वार्षिक मोड |
तालिका प्रीमियम का 2% |
अर्द्ध-वार्षिक मोड |
तालिका प्रीमियम का 1% |
तिमाही और वेतन कटौती |
शून्य |
|
उच्च बीमा राशिपर छूट : |
मूल बीमा राशि: (B.S.A) |
छूट (रु.) |
1, 00,000 से 1, 95,000 |
कोई नहीं |
2, 00,000 से 4, 95,000 |
मूल बीमा राशिका 2.00 % |
5, 00,000 और इससे अधिक |
मूल बीमा राशिका 3.00 % |
5. पुनर्चलन:
यदि प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि में नहीं किया गया, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी. कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन पहले अदत्त प्रीमियम की देय तिथि और परिपक्व होने की तिथि, जो भी हो, से पहले 2 लगातार वर्षों की अवधि में भुगतान के समय निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक) सहित प्रीमियम के सभी बकाया की अदायगी करके संतुष्टि के अनुरूप सतत बीमित बने रहने की योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करके किया जा सकता है.
यदि राइडर के पुनर्चलन का विकल्प चुना गया हो, तो दुर्घटना लाभ राइडर, मूल प्लान के साथ ही पुनर्चलित हो जाएगा और उसका पुनर्चलन अलग-से नहीं होगा.
6. भुगतान मूल्य:
यदि कम से कम तीन पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो, और इसके बाद के किसी प्रीमियम का उचित तरीके से भुगतान नहीं किया गया हो, तो यह पॉलिसी पूरी तरह से अमान्य घोषित नहीं की जाएगी, लेकिन उसे भुगतान की गई पॉलिसी के रूप में जारी रखना होगा. पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि को पेड-अप बीमा राशि नामक उस राशि से कम किया जाएगा और उसका मूल बीमा राशि से वही अनुपात होगा जो भुगतान की गई प्रीमियम का प्रीमियम की कुल संख्याओं से होगा अर्थात मूल बीमा राशि * ( भुगतान की गई प्रीमियम की कुल संख्या / भुगतान योग्य प्रीमियम की कुल संख्या).
साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, के साथ यह पेड-अप बीमा राशि, पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर या समय-पूर्व मृत्यु की स्थिति में भुगतान-योग्य होती है. पॉलिसी के पेड-अप होने के दिनांक पर उसमें पहले से ही जमा प्रत्यावर्ती बोनस, पॉलिसी से जुड़ा रहेगा. पेड-अप पॉलिसी में आगे कोई बोनस नहीं जोड़ा जाएगा.
राइडर कोई-भी पेड-अप मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं, और यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में हो, तो राइडर के हितलाभ लागू होना बंद हो जाते हैं.
7. अभ्यर्पण मूल्य:
पॉलिसी को नकद के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कम-से-कम तीन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो. गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, कुल भुगतान किए गए प्रीमियम (सेवा कर घटाकर), अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर, यदि इसका विकल्प चुना गया हो, तो उसे छोड़कर, का प्रतिशत होगा. यह प्रतिशत पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है, और इन्हें नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है:
इसके अतिरिक्त, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई है, का अभ्यर्पित मूल्य भी भुगतान योग्य होगा, जो निहित बोनस पर लागू अभ्यर्पण राशि फ़ैक्टर का निहित बोनस से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगा. ये कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है, और इन्हें नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है:
निगम, हालांकि विशेष अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान कर सकता है, यदि ऐसा करना पॉलिसीधारक के हित में हो.
8. पॉलिसी ऋण:
पॉलिसी द्वारा अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त लेने पर और उन नियमों और शर्तों के तहत जिन्हें कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ लिया जा सकता है.
9. कर:
कर, यदि कोई हो, तो वह समय-समय पर लागू सेवा कर विनियमों और सेवा कर की दरों के अनुसार होंगे.
प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हों, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम पर देय होगी. भुगतान किए गए कर की राशि का विचार योजना के तहत भुगतान योग्य हितलाभों की गणना में नहीं किया जाएगा.
10. कूलिंग ऑफ़ अवधि:
यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट न हो, तो वह पॉलिसीबॉंड प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर आपत्तियों के कारण बताते हुए हमें पॉलिसी वापस कर सकता/सकती है. इसकी प्राप्ति होने पर निगम पॉलिसी रद्द कर देगा और जमा की गई प्रीमियम में से कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर्स के लिए, यदि कोई हों), चिकित्सा परीक्षण, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, और स्टैम्प ड्यूटी पर हुए खर्च को घटाकर शेष राशि वापस लौटा देगा.
11. अपवर्जन:
आत्महत्या: - पॉलिसी निरर्थक होगी
i. बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) द्वारा जोखिम प्रारंभ होने की तिथि के 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करने पर यह पॉलिसी अमान्य मानी जाएगी और निगम, सभी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हों, के अधिकतम 80%, को छोड़कर, पॉलिसी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो.
ii. बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) द्वारा पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि के 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करने पर, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए प्रीमियम का 80% (सभी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हों, को छोड़कर) या अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में से जो अधिक हो, भुगतान योग्य होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो. निगम इस पॉलिसी में अन्य कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा.