अमूल्य जीवन – I
लाभ
मृत्यु लाभ: पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित की दुर्भाग्यजनक मृत्यु पर, बीमित रकम देय है, जो पॉलिसी को जारी रखती है.
परिपक्वता लाभ: कुछ नहीं
प्रीमियमों के भुगतान का प्रकार
प्रीमियम वार्षिक, अर्द्धवार्षिक या एकल प्रीमियम प्रकार द्वारा देय हो सकते हैं.
प्रीमियम दरें
नीचे दी गयी नमूना तालिका प्रीमियमें 1000 रु. बीमित रकम के लिये कई आयु-अवधि मिश्रणों के अनुसार हैं
वार्षिक प्रीमियम:
आयु (वर्ष) |
पॉलिसी की अवधि (वर्षों में) |
|
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
20 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
2.05 |
2.18 |
2.38 |
25 |
2.07 |
2.07 |
2.08 |
2.18 |
2.35 |
2.61 |
2.94 |
30 |
2.13 |
2.19 |
2.36 |
2.57 |
2.92 |
3.36 |
3.88 |
35 |
2.43 |
2.64 |
2.94 |
3.40 |
3.97 |
4.65 |
5.47 |
40 |
3.04 |
3.43 |
4.07 |
4.81 |
5.70 |
6.77 |
- |
एकल प्रीमियम:
आयु (वर्ष) |
पॉलिसी की अवधि (वर्षों में) |
|
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
20 |
8.12 |
13.71 |
18.12 |
22.03 |
25.86 |
29.84 |
34.51 |
25 |
8.55 |
14.33 |
19.46 |
24.49 |
29.70 |
35.84 |
42.79 |
30 |
8.81 |
15.54 |
22.14 |
28.99 |
37.04 |
46.18 |
56.37 |
35 |
10.07 |
18.73 |
27.72 |
38.31 |
50.31 |
63.71 |
78.88 |
40 |
12.62 |
24.45 |
38.38 |
54.18 |
71.81 |
91.79 |
- |
छूटें:
बड़ी बीमित रकम पर छूटें: भिन्न बीमित रकम वर्ग के लिये तालिका प्रीमियमों में छूटें नीचे दी गयी हैं:
बीमित रकम |
नियमित प्रीमियम |
एकल प्रीमियम |
99 लाख रु. तक |
- |
- |
1 करोड़ रु. और उससे अधिक |
- |
बीमित रकम का 0.50 % रु. |
अतिरिक्त प्रकार : अर्द्धवार्षिक प्रकार के लिये वार्षिक प्रीमियम तालिका का 2.00%
पात्रता शर्तें
प्रवेश के समय न्यूनतम आयु - 18 वर्ष (पूरे)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु - 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
परिपक्वता के समय अधिकतम आयु - 70 वर्ष
पॉलिसी अवधि - 5 से 35 वर्ष
न्यूनतम बीमित रकम - 25,00,000 रु.
अधिकतम बीमित रकम - अधिकतम की कोई सीमा नहीं
(बीमित रकम 1,00,000 रु. के गुणकों में होगी)
अनुकंपा अवधि:
वार्षिक और अर्द्धवार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिये 15 दिन की अनुकंपा अवधि की अनुमति होगी.
पेड-अप मूल्य:
पॉलिसी किसी भी पेड-अप मूल्य की पात्र नहीं होगी.
पुनर्जीवीकरण:
यदि पॉलिसी निरस्त हो जाती है, तो पहली अदा ना की गयी प्रीमियम की दिनांक से 5 वर्ष के अंदर और परिपक्वता की दिनांक से पहले, निगम के संतोष के लिये इसे जारी रखने के प्रमाण जमा करने और निगम द्वारा समय- समय पर अर्द्धवार्षिक रूप से लागू की गयी ब्याज दरों के साथ सभी बकाया प्रीमियम का भुगतान कर इसे बीमित के पूरे जीवन के दौरान पुनर्जीवित किया जा सकता है
समर्पण मूल्य:
इस योजना के अंतर्गत समर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा.
कर्ज़:
इस योजना के अंतर्गत कोई कर्ज़ उपलब्ध नहीं होगा.
कूलिंग ऑफ़ अवधि: यदि आप पॉलिसी के “नियम व शर्तों” से संतुष्ट नहीं हैं, तो 15 दिन के अंदर आप हमें पॉलिसी लौटा सकते हैं.
निवारण:
आत्महत्या: अगर बीमित व्यक्ति (होशोहवास या मानसिक विक्षिप्तता की हालत में) पॉलिसी के तहत जोखिम लागू होने की तिथि पर या जोखिम लागू होने के एक साल के भीतर कभी भी आत्महत्या कर लेता है, तो पॉलिसी निरस्त हो जायेगी. इस अवधि के दौरान आत्महत्या किये जाने पर निगम इस पॉलिसी के आधार पर पॉलिसी में निहित तीसरे पक्ष के प्रमाणित लाभदायक हितों को छोड़कर, जिसके बारे में मृत्यु से कम- से- कम एक कैलेंडर माह पहले उस कार्यालय को सूचना दी गयी हो, जिससे पॉलिसी जारी हुई थी, किसी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा.
बीमा अधिनियम 1938 का अनुच्छेद 45:
जीवन बीमा की कोई पॉलिसी अपनी प्रभावी होने की दिनांक से दो साल बाद बीमा कंपनी के द्वारा, बीमा प्रस्ताव में दिये गये कथन या किसी चिकित्सकीय अधिकारी की रिपोर्ट, या मध्यस्थ या बीमित के मित्रों या पॉलिसी से जुड़े मुद्दों संबंधी अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर सवालों के दायरे में नहीं लायी जा सकेगी कि ये सही थे या ग़लत, जब तक कि बीमा कंपनी ऐसे तथ्यों को सामने नहीं लाती, जिससे पता चले कि कुछ कथन छुपाये गये हैं, जो बताये जाने चाहिये थे और उन्हें धोखेबाज़ी से पॉलिसीधारक द्वारा छुपाया गया है और पॉलिसीधारक को ये पता था कि ये कथन झूठे हैं या छुपाये गये हैं, जिनका खुलासा किया जाना चाहिये था.
इस अनुच्छेद में यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है, जो बीमित को बीमा कंपनी द्वारा किसी भी समय उसकी आयु के प्रमाणपत्र दिखाने के लिए बुलाने से नहीं बचा सकती और कोई भी पॉलिसी बाद के प्रमाणों के आधार पर सवालों के दायरे में नहीं लायी जा सकती कि प्रस्ताव में बीमित द्वारा ग़लत आयु बतायी गयी है. .
छूटों पर प्रतिबंध (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41 ) :
(1) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति को किसी भी तरह की जोखिम की सुरक्षा का लालच देकर बीमा पॉलिसी लेने या उसका नवीनीकरण करने या उसे जारी रखने का प्रलोभन नहीं देगा या प्रलोभन नहीं देने देगा, देय कमीशन पर पूर्ण या आंशिक रूप से छूट देने, या पॉलिसी में निर्दिष्ट प्रीमियम पर किसी तरह की छूट देने का प्रलोभन नहीं देगा और न देने देगा और न पॉलिसी लेते समय, या नवीनीकरण करते समय या उसे जारी रखते समय ही कोई व्यक्ति बीमा कंपनी की विवरणिका या सारणी में वर्णित छूटों के सिवा किसी तरह की छूट स्वीकार ही करेगा, अगर कोई बीमा एजेंट अपनी बीमा पॉलिसी पर कमीशन लेता है, तो इस उप अनुच्छेद के अन्वयार्थों में उसे छूट नहीं माना जायेगा, बशर्ते कि वह बीमा अभिकर्ता निर्दिष्ट शर्तों पर खरा उतरता हो, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि वह बीमा कंपनी का अधिकृत अभिकर्ता है.'
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर पांच सौ रुपये तक जुर्माना किया जायेगा.
टिप्पणीः इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं. उन शर्तों की बाबत जानकारी के लिये पॉलिसी के दस्तावेज देखें या हमारे करीबी शाखा कार्यालय से संपर्क करें.