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    विशेषताएँ

    “इस पॉलिसी के निवेश पोर्टफ़ोलियो में निवेश जोख़िम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किए जाते हैं”
     

    यह एक यूनिट संबद्ध बंदोबस्ती योजना है, जो पॉलिसी की अवधि के दौरान निवेश सह बीमा सुरक्षा प्रदान करती है. आप उन सीमाओं के भीतर बीमा सुरक्षा का स्तर चुन सकते हैं, जो कि भुगतान विधि और आपके द्वारा भुगतान हेतु चुने गए प्रीमियम के स्तर पर निर्भर करेगा. 

    आपके पास अपने प्रीमियमों को उपलब्ध चार प्रकार के निवेश फंड में से किसी एक में निवेश करने का विकल्प उपलब्ध है. भुगतान किए गए प्रीमियम से आवंटन प्रभार काटे जाने के पश्चात चुने गए फंड प्रकार की यूनिट क्रय की जाएँगी. यूनिट फंड पर विभिन्न प्रभार लगाए जाएँगे और यूनिट्स का मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य(एनएवी) के आधार पर बढ़ या घट सकता है.
     

    1. प्रीमियमों का भुगतान: आप पॉलिसी अवधि पूरी होने तक प्रीमियम का नियमित भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक(केवल ईसीएस विधि के द्वारा) अंतरालों पर कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, एकल प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है. 

    वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की और मासिक (केवल ईसीएस विधि के द्वारा) प्रीमियम के लिए 15 दिनों की रियायती अवधि दी जाएगी.

    2 . पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

    क) प्रवेश पर न्यूनतम आयु      -      7 वर्ष (पिछला जन्मदिन)

    ख) प्रवेश पर अधिकतम आयु      -     60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

    ग) परिपक्वता पर न्यूनतम आयु     -     18 वर्ष (पूर्ण)

    घ) परिपक्वता पर अधिकतम आयु     -     70 वर्ष (निकटतर जन्मदिन पर आयु)

    च) पॉलिसी अवधि           -     10 से 20 वर्ष

    छ) बीमित राशि           -           शून्य

    ज) न्यूनतम प्रीमियम           -           नियमित प्रीमियम (मासिक (ईसीएस) विधि को छोड़कर) : रु. [20,000] वार्षिक  नियमित प्रीमियम (मासिक (ईसीएस) विधि के लिए) : रु. [1,750] प्रतिमाह एकल प्रीमियम: रु. [30,000]

    झ) अधिकतम प्रीमियम           -           नियमित प्रीमियम : रु. [1,00,000] प्रतिवर्ष एकल प्रीमियम: कोई सीमा नहीं

    (ज) मूल योजना के अंतर्गत बीमा राशि - 
    न्यूनतम बीमा राशि: नियमित प्रीमियम पॉलिसियाँ: (पॉलिसी अवधि +1 ) गुना वर्षीकृत प्रीमियम
    एकल प्रीमियम: 
    यदि प्रवेश के समय आयु 45 वर्ष से कम हो: एकल प्रीमियम का 1.25 गुना 
    यदि प्रवेश के समय आयु 45 वर्ष या उससे अधिक हो: एकल प्रीमियम का 1.10 गुना

    अधिकतम बीमा राशि: 
    नियमित प्रीमियम पॉलिसियाँ:

    वर्षीकृत प्रीमियम का 30 गुना यदि प्रवेश के समय आयु 45 वर्ष तक हो 
    वर्षीकृत प्रीमियम का 25 गुना यदि प्रवेश के समय आयु 46 वर्ष से 60 वर्ष तक हो एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ: 
    यदि गंभीर बीमारी हितलाभ का विकल्प चुना गया हो: 
    एकल प्रीमियम का 5 गुना यदि परिपक्वता के समय आयु 55 वर्ष तक हो. 
    एकल प्रीमियम का 3 गुना यदि परिपक्वता के समय आयु 56 वर्ष से 60 वर्ष तक हो. 
    यदि गंभीर बीमारी हितलाभ का विकल्प न चुना गया हो: 
    एकल प्रीमियम का 5 गुना यदि परिपक्वता के समय आयु 65 वर्ष तक हो. 
    एकल प्रीमियम का 3 गुना यदि परिपक्वता के समय आयु 66 वर्ष से 70 वर्ष तक हो.

    यदि न्यूनतम बीमा राशि रु. 5000/-, के गुणजों में न हो, तो उसे रु. 5000/- के अगले गुणज में पूर्णांकित कर लिया जाएगा. वार्षिकीकृत प्रीमियमों का भुगतान ईसीएस मासिक को छोड़कर रु. 1000 के गुणज में किया जाएगा.. मासिक (ईसीएस) के लिए प्रीमियम रु. 250 के गुणज में होगी.

    3. फंड के निवेश: इकाइयों की खरीद के लिए आवंटित प्रीमियम को कड़ाई से निवेश निधि के विभिन्न प्रकारों में प्रतिबद्ध पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा. निधि और उनके निवेश पैटर्न के विभिन्न प्रकार के नीचे के रूप में किया जाएगा:
     

     
    फंड के प्रकार सरकारी / सरकार द्वारा की गारंटी प्रतिभूतियों / निगमित ऋण में निवेश मुद्रा बाजार के साधन के रूप में लघु अवधि के निवेश सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश जोखिम / प्रतिफल के लिए निधि का विवरण और उद्देश्य जोखिम / प्रतिफल के लिए निधि का विवरण और उद्देश्य
    बॉन्ड फंड 60% से कम नहीं 40% से अधिक नहीं शून्य कम जोखिम ULIF001200910LICEND+BND512
    सुरक्षित निधि 45% से कम नहीं 40% से अधिक नहीं कम से कम 15% और 55% से अधिक नहीं मध्यम जोखिम को गिरता हुआ निचले आय ULIF002200910LICEND+SEC512
    बैलेंस्ड फंड 30% से कम नहीं 40% से अधिक नहीं कम से कम 30% और 70% से अधिक नहीं संतुलित आय और वृद्धि मध्यम जोखिम ULIF003200910LICEND+BAL512
    ग्रोथ फंड 20% से कम नहीं 40% से अधिक नहीं कम से कम 40% और 80% से अधिक नहीं लंबी अवधि के पूंजी वृद्धि उच्च जोखिम ULIF004200910LICEND+GRW512

    पॉलिसीधारक उपर्युक्त 4 निधियों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है.

    1. यूनिट मूल्य की गणना की विधि: इकाइयों आबंटन की तारीख पर संबंधित निधि के उस निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर आवंटित किया जाएगा. वहाँ कोई बोली प्रस्ताव प्रसार (इकाइयों की बोली मूल्य और प्रस्ताव मूल्य दोनों ही एनएवी के बराबर हो जाएगा) है. NAV एक दिन के लिए दिन के आधार पर गणना की जाएगी और निवेश प्रदर्शन प्रत्येक निधि प्रकार के, निधि प्रबंधन प्रभार के आधार पर किया जाएगा और के रूप में गणना की जाएगी:

                
    वर्तमान संपत्तियाँ निधि + मूल्य द्वारा आयोजित निवेश का बाजार मूल्य - मौजूदा देनदारियों और प्रावधान का मूल्य, यदि कोई हो
    ______________________________________________________________________________
    मूल्यांकन तिथि पर मौजूदा इकाइयों की संख्या (इकाइयों का निर्माण / मोचन से पहले)

    1. योजना के अंतर्गत प्रभार:

    क) प्रीमियम आवंटन प्रभार: यह प्रीमियम का वह प्रतिशत है, जो प्राप्त प्रीमियम से प्रभारों के लिए विनियोजित किया जाता है. शेष प्रीमियम का वह भाग होता है, जिसका उपयोग पॉलिसी के लिए यूनिट खरीदने (निवेश) के लिए किया जाता है. आवंटन प्रभार नीचे लिखे अनुसार हैं:

    एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए: 3.3%

    नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए:

    प्रीमियम आवंटन प्रभार
    पहला वर्ष 7.50%
    2 रे वर्ष से 5 वें वर्ष तक 5.00%
    उसकेबाद 3.00%
     

    ख) जोखिम के लिए प्रभार

    i) मर्त्यता प्रभार: यह जीवन बीमा उपलब्ध कराने की लागत है, जो कि आयु-विशिष्ट होती है और हर महीने ली जाएगी. जीवन बीमा मूल योजना के अंतर्गत अन्य सभी प्रभार काटने के बाद बीमा राशि और फंड मूल्य के बीच अंतर होता है. 
    स्वस्थ व्यक्ति के संबंध में में कुछ आयुओं के लिए प्रति रु. 1000/- बीमा राशि के लिए प्रभार नीचे लिखे अनुसार है:

    आयु 25 35 45 55
    रु. 1.42 1.73 3.89 10.76

    ii) गंभीर बीमारी हितलाभ प्रभार – यह गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर की लागत है (यदि यह विकल्प लिया गया हो) यह आयुविशिष्ट होते हैं तथा हर महीने लिए जाएँगे. 
    स्वस्थ व्यक्ति के संबंध में कुछ आयुओं के लिए गंभीर बीमारी हितलाभ राइडर प्रति रु 1000/- बीमा राशि के लिए प्रभार नीचे लिखे अनुसार है:

    आयु 25 35 45 55
    रु. 0.91 1.80 5.31 14.44

    iii) दुर्घटना हितलाभ प्रभार- यह दुर्घटना हितलाभ राइडर की लागत है (यदि विकल्प दिया गया हो) और हर पॉलिसी वर्ष के लिए रु 0.50 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से हर महीने लगाया जाएगा.

    ब) अन्य प्रभार: पॉलिसी अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रभार काटे जाएँगे:

    i) पॉलिसी प्रबंधन प्रभार: पॉलिसी के प्रथम वर्ष के दौरान रु. 30/- प्रतिमाह और उसके बाद रु. 30/- प्रतिमाह 3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ते हुए पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान लगाया जाएगा.

    ii) फंड प्रबंधन प्रभार- यह यूनिटों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित दरों से लगाया जाने वाला प्रभार है:
            “बॉंड” फंड के लिए यूनिट फंड का 0.50% प्रतिवर्ष
            “रक्षित” फंड के लिए यूनिट फंड का 0.60% प्रतिवर्ष
            “संतुलित” फंड के लिए यूनिट फंड का 0.70% प्रतिवर्ष 
            “वृद्धि” फंड के लिए यूनिट फंड का 0.80% प्रतिवर्ष

    फंड प्रबंधन प्रभार एनएवी की गणना के दौरान समायोजित किया जाएगा.

    iii) स्विचिंग प्रभार - यह प्रभार धनराशि को एक फंड से दूसरे फंड में अंतरित करने पर लगाया जाता है. किसी एक पॉलिसी वर्ष के भीतर 4 स्विच निशुल्क करने की अनुमति होगी. उसी वर्ष में उसके बाद के स्विचों पर 100 रु. प्रति स्विच का प्रभार लगाया जाएगा.

    iv) बिड/ऑफर में अंतर – शून्य

    v) अवरोधन प्रभार – नियमित प्रीमियम वाली पॉलिसियों में अवरोधन प्रभार इस प्रकार है:

     
    जब पॉलिसी का अवरोधन पॉलिसी वर्ष के दौरान होता है उन पॉलिसियों के लिए अवरोधन प्रभार जिनमें वार्षिकीकृत प्रीमियम रु. 25,000/- तक हो उन पॉलिसियों के लिए अवरोधन प्रभार जिनमें वार्षिकीकृत प्रीमियम रु. 25,000/- से अधिक हो
    1 10% से कम*(AP या FV) अधिकतम रु.. 2500/- तक 6% से कम * *(AP या FV) अधिकतम रू. 6000/- तक
    2 7% से कम*(AP या FV) अधिकतम रू. 1750/- तक 4% से कम *(AP या FV) अधिकतम रु. 5000/- तक
    3 5% से कम*(AP या FV) अधिकतम रु. 1250/- तक 3% से कम *(AP या FV) अधिकतम रु. 4000/- तक
    4 3% से कम*(AP या FV) अधिकतम रू. 750/- तक 2% से कम *(AP या FV) अधिकतम रु. 2000/- तक
    5 और इसके बाद शून्य शून्य

    AP- वार्षिकीकृत प्रीमियम

    FV - अवरोधन की तिथि पर पॉलिसीधारक का फंड मूल्य, भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम, यदि कोई हों, से संबंधित फंड मूल्य को घटाकर.

    एकल प्रीमियम के अंतर्गत कोई अवरोधन प्रभार नहीं लगाया जाएगा

    vi) सेवा कर प्रभार – सेवा कर प्रभार, यदि कोई हो, तो वह समय-समय पर लागू सेवा कर की दरों और सेवा कर विनियमों के अनुसार होगा.

    vii) विविध प्रभार – यह प्रभार संविदा के भीतर किसी परिवर्तन पर लगाया जाता है जैसे पॉलिसी की अवधि को घटाना, प्रीमियम के भुगतान की विधि को बदलना आदि.. परिवर्तन की अनुमति रु 50/- के भुगतान पर दी जा सकती है.

    स) प्रभारों में संशोधन का अधिकार:निगम ने प्रीमियम आवंटन प्रभार और मर्त्यता प्रभार को छोड़कर उपर्युक्त सभी या किसी भी प्रभार को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखा है. प्रभारों में संशोधन आईआरडीए के पूर्व अनुमोदन से भविष्य प्रभावी रूप से किया जाएगा.

    प्रभारों की समीक्षा तो की जा सकती है, किंतु वे निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन होंगे

    - पॉलिसी प्रबंधन प्रभार

    पॉलिसी के प्रथम वर्ष के दौरान रु. 60/- प्रतिमाह और उसके बाद रु. 60/- प्रतिमाह 3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ते हुए पॉलिसी की संपूर्ण अवधि के दौरान लगाया जाएगा

     

    - फंड प्रबंधन प्रभार: प्रत्येक फंड के लिए अधिकतम इस प्रकार होगा:

    i. बॉन्ड फंड: यूनिट फंड का 1.00% प्रतिवर्ष

    ii. रक्षित फंड: यूनिट फंड का 1.10% प्रतिवर्ष

    iii. संतुलित फंड: यूनिट फंड का 1.20% प्रतिवर्ष

    iv. वृद्धि फंड: यूनिट फंड का 1.30% प्रतिवर्ष

    - गंभीर बीमारी हितलाभ प्रभार वर्तमान दर के 200% से अधिक नहीं होंगे.

    - स्विचिंग प्रभार प्रति स्विच रु. 200/- से अधिक नहीं होगा.

    - विविध प्रभार परिवर्तन के हर अनुरोध के लिए रु. 100/- से अधिक नहीं होगा

    यदि पॉलिसीधारक प्रभारों के संशोधन से सहमत नहीं हो, तो इस स्थिति में पॉलिसीधारक के पास पॉलिसीधारक की फंड वेल्यू को निकालने का विकल्प होगा.

    2. प्रीमियम अवरुद्ध होना:

    यदि आप पॉलिसी के प्रीमियमों का भुगतान रियायती दिनों में करने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको रियायती दिनों की अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर एक सूचना भेजी जाएगी, जिससे कि आप ऐसी सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का प्रयोग कर सकें: 

    i) पॉलिसी का पुनर्चलन, या

    ii) पॉलिसी से पूर्ण प्रत्याहरण

    30 दिनों की सूचना अवधि के दौरान, चालू अवस्था में माना जाएगा और मर्त्यता, दुर्घटना हितलाभ और/ या गंभीर बीमारी हितलाभ सुरक्षा के लिए प्रभार, यदि कोई हो, तो वह अन्य प्रभारों के साथ, पॉलिसीधारक के फंड मूल्य से उचित संख्या में यूनिट्स को रद्द करके काटा जाएगा. जोखिम सुरक्षा पॉलिसी के अवरुद्ध होने तक (अर्थात उस तिथि तक जिस पर पॉलिसीधारक से पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण के लिए सूचना प्राप्त हुई हो या सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि तक) जारी रहेगी.

    यदि आप 30 दिनों की निर्धारित अवधि तक किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपके द्वारा पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण का विकल्प चुना गया माना जाएगा.

    सूचना अवधि के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ वही होंगे, जो कि चालू पॉलिसी के अंतर्गत होंगे, केवल आंशिक प्रत्याहरण को छोड़कर, जिसकी अनुमति नहीं होगी, यदि देय प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया गया हो.

    आपके द्वारा पूर्ण प्रत्याहरण के विकल्प का प्रयोग किए जाने पर या सूचना अवधि के दौरान आपके द्वारा किसी भी विकल्प का प्रयोग न किए जाने पर मिलने वाली राशि इस प्रकार होगी:

    यदि पॉलिसी इसके शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर अवरुद्ध कर दी जाती है: यदि आप पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण के विकल्प का प्रयोग करते हैं, या यदि आप सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, तो पॉलिसी अनिवार्यतः समाप्त कर दी जाएगी. पॉलिसी के अवरोधन की तिथि पर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य को नीचे दर्शाए अनुसार अवरोधन प्रभार घटाने के पश्चात मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित कर लिया जाएगा और अवरुद्ध पॉलिसी की राशि जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, पॉलिसी के शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात देय होगी.

    यदि पॉलिसी इसके शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष के पश्चात अवरुद्ध कर दी जाती है: यदि आप पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण के विकल्प का प्रयोग करते हैं, या यदि आप सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, तो पॉलिसी अनिवार्यतः समाप्त कर दी जाएगी और पॉलिसीधारक के फंड मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा.

    3. अवरुद्ध पॉलिसी के मौद्रिक मूल्य और राशि की गणना की विधि:

    मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार किया जाएगा:अभ्यर्पण के लिए दिए गए आवेदन की तिथि की या पॉलिसी के अवरुद्ध होने (पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण की स्थिति में) की तिथि की एनएवी, जो भी लागू हो, का उस तिथि पर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य में यूनिट्स की संख्या से गुणा करने पर मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा.

    अवरुद्ध पॉलिसी की धनराशि की गणना इस प्रकार की जाएगी:उपरोक्तानुसार परिगणित किए गए मौद्रिक मूल्य को अवरुद्ध पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. इस फंड पर पॉलिसी के अवरुद्ध होने की तिथि से आरंभ कर पॉलिसी की आरंभ दिनांक से 5 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक न्यूनतम 3.5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त होगा. बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी के अवरुद्ध होने की तिथि से देयता उत्पन्न होने की तिथि तक का ब्याज जमा किया जाएगा. अवरुद्ध पॉलिसी की धनराशि मौद्रिक मूल्य और अवरुद्ध पॉलिसी फंड पर जमा हुए ब्याज का योग होगी.

    4. अनिवार्य समाप्ति:

    किसी भी समय, यदि पॉलिसीधारक के फंड मूल्य का शेष

    i) पॉलिसी की पाँचवीं वर्षगाँठ के पश्चात यूनिट्स के आंशिक प्रत्याहरण की स्थिति में, संगत प्रभारों की वसूली के लिए पर्याप्त न हो, या
    ii) बकाया ऋण और उस पर ब्याज की राशि, यदि कोई हो, के योग से कम या उसके बराबर हो, यदि पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लिया गया हो.
    तो पॉलिसी को अनिवार्यतः समाप्त कर दिया जाएगा और पॉलिसीधारक की फंड वेल्यू में मौजूद शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान पॉलिसीधारक को कर दिया जाएगा.

    5. अन्य विशेषताएँ

    i) अवरुद्ध पॉलिसी फंड पर ब्याज दर की गारंटी: सभी अवरुद्ध पॉलिसियों की फंड मूल्य से बने अवरुद्ध पॉलिसी फंड पर 3.5% प्रतिवर्ष की गारंटीड न्यूनतम दर से ब्याज जमा किया जाएगा.

     

    ii) आंशिक प्रत्याहरण: आप पॉलिसी की पॉचवी वर्षगाँठ के बाद, और इस शर्त पर कि, सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो, यूनिटों को आंशिक रूप से भुना सकते हैं, बशर्ते:

    i. अवयस्कों के मामले में आंशिक प्रत्याहरण की अनुमति पॉलिसी की उस वर्षगाँठ से दी जाएगी जो उस तिथि को या उसके तत्काल बाद पड़े जिस तिथि को बीमित व्यक्ति वयस्कता प्राप्त करे (अर्थात 18वें जन्मदिन को या उसके बाद). 
    ii. आंशिक प्रत्याहरण नियत राशि के रूप में हो सकता है या यूनिटों की नियत संख्या के रूप में.
    iii. प्रत्याहरण की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक, आधार तालिका के अंतर्गत बीमा राशि उतनी कम कर दी जाएगी, जितनी राशि का आंशिक आहरण किया गया हो.
    iv. नियमित प्रीमियम पॉलिसियों की दशा में पॉलिसीधारक के फंड मूल्य में कम से कम दो वार्षिकीकृत प्रीमियमों के शेष होने की शर्त पर और एकल प्रीमियम पॉलिसियों की स्थिति में भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 25% होने पर आंशिक प्रत्याहरण की अनुमति होगी.
    v. यदि पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लिया गया हो, तो आंशिक प्रत्याहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

    iii) स्विचिंग: आप पॉलिसी की अवधि के दौरान स्विचिंग प्रभार देकर पूरे फंड मूल्य के लिए किसी भी प्रकार के फंड के बीच स्विच कर सकते हैं.

    iv) बीमा सुरक्षा में वृद्धि/कमी: योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी. . हालाँकि आप पॉलिसी अवधि के दौरान वर्ष में एक बार प्रीमियम के स्तर को कम किए बिना बीमा सुरक्षा को कम कर सकते हैं, बशर्ते पॉलिसी के अंतर्गत सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो.

    v) पुनर्चलन: यदि देय प्रीमियम का भुगतान रियायती दिनों मे नहीं किया जाता है, तो आपको रियायती दिनों की अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर एक सूचना भेजी जाएगी, जिससे कि आप ऐसी सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पुनर्चलन के विकल्प का प्रयोग कर सकें. यदि आप पॉलिसी के पुनर्चलन के विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो प्रीमियम की पूर्व सभी बकाया राशि ब्याज के बिना जमा करना आवश्यक होगा. 
    निगम ने स्वयं अपनी शर्तों पर किसी पॉलिसी के पुनर्चलन को स्वीकार करने या पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है. 
    ऊपर कुछ भी लिखा होने के बावजूद, यदि पॉलिसीधारक का फंड मूल्य सूचना अवधि के दौरान प्रभारों की वसूली के लिए पर्याप्त न हो, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पुनर्चलन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

    vi) भुगतान विकल्प: जब पॉलिसी परिपक्व होनी वाली हो, तब आप परिपक्वता की दिनांक के एक महीने पहले “भुगतान विकल्प” का प्रयोग कर सकते हैं और पॉलिसी की धनराशि किश्तों में ले सकते हैं जो परिपक्वता की तिथि से अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि में फैली होगी. इस अवधि के दौरान कोई बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी और फंड प्रबंधन शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं काटा जाएगा. विनिर्दिष्ट तिथि को देय किश्त का मूल्य निवेश जोखिम के अधीन होगा, अर्थात् फंड की निष्पादकता पर एनएवी बढ़ या घट सकता है.

    6. पुनः स्थापन

    शेष धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से उस समय कार्यशील तत्क्षण वार्षिकी दरों के आधार पर संगत वार्षिकी विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी प्रदान करने में किया जाएगा.

    2. देय वार्षिकी की न्यूनतम राशि, वार्षिकी के भुगतान की तिथि को लागू बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 4 के प्रावधानों के अधीन होगी. यदि उपर्युक्त पैरा 10.Vii) में (a) से (c) तक वर्णित लागू होने वाली धनराशि वार्षिकी की न्यूनतम धनराशि को क्रय करने के लिए अपर्याप्त हो, तो आपको उल्लिखित धनराशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.

    3. आपके पास “आईआरडीए से पंजीकृत” किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी से तत्काल वार्षिकी क्रय करने का विकल्प भी विनियामक प्रावधानों के अधीन उपलब्ध होगा. ऐसी स्थितियों में LIC आपके फंड मूल्य को सीधे चुने हुए बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देगी. यदि आप किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी से तत्काल वार्षिकी क्रय करने का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अपनी ऐसी इच्छा की सूचना निगम को पेंशन निहित होने की तिथि से छः माह पूर्व देना आवश्यक होगा.

    7. पुनःस्थापन: एक बार अभ्यर्पित की गई पॉलिसी को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है.

    8. पॉलिसीधारक द्वारा उठाए जाने वाले जोख़िम:

    9. कूलिंग ऑफ़ अवधि:यदि आप पॉलिसी के “निबंधनों तथा शर्तों” से संतुष्ट न हों तो आप 15 दिन के भीतर पॉलिसी हमें लौटा सकते हैं. कूलिंग ऑफ़ अवधि दौरान पॉलिसी को लौटाए जाने की स्थिति में लौटाई जाने वाली राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी:

    10. ऋण: इस योजना के अंतर्गत कुछ नियमों और शर्तों के अधीन ऋण उपलब्ध होगा.

    11. समनुदेशन: इस योजना के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति होगी.

    • &raqo;LIC का एंडोमेंट प्लस एक यूनिट संबंधित जीवन बीमा उत्पाद है जो पारंपरिक बीमा उत्पादों से भिन्न है और जोख़िम कारकों के अधीन है.
    • &raqo;यूनिट संबंधित जीवन बीमा पॉलिसियों में दिया गया प्रीमियम पूँजी बाज़ार के साथ जुड़े हुए निवेश जोख़िमों के अधीन है और यूनिटों का एनएवी फंड की निष्पादकता तथा पूँजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर बढ़ या घट सकता है और बीमित व्यक्ति अपने निर्णय के लिए उत्तरदायी होता/होती है.
    • &raqo;भारतीय जीवन बीमा निगम केवल बीमा कंपनी का नाम है और LIC का एंडोमेंट प्लस केवल यूनिट संबंधित जीवन बीमा संविदा का नाम है और यह किसी भी प्रकार से संविदा की गुणता, भविष्य की संभावनाओं या प्रतिफल का द्योतक नहीं है.
    • &raqo;कृपया सहयोजित जोख़िमों तथा लागू होने वाले प्रभारों के बारे में जानकारी अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ या बीमाकर्त्ता के पॉलिसी प्रलेख से ले लें.
    • &raqo;इस संविदा के अंतर्गत प्रस्तुत विभिन्न फंड्स केवल फंड्स का नाम हैं और किसी भी प्रकार से इन योजनाओं की गुणवत्ता, भविष्य की संभावनाओं और प्रतिफलों की द्योतक नहीं हैं.
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