विशेषताएं
उत्पाद सारांश
यह योजना उस व्यक्ति को दी जा सकती है, जिस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 डीडीए में परिभाषित कोई विकलांग व्यक्ति आश्रित हो. यह योजना पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति के संपूर्ण जीवनकाल में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है. इस योजना के अंतर्गत विकलांग आश्रित व्यक्ति के लिये लाभ है, जो आंशिक रूप से एकमुश्त और आंशिक रूप से वार्षिकी के रूप में दिये जाते हैं.इस योजना के लिये भरे जाने वाले प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80 डीडीए के अंतर्गत आयकर राहत मिलती है.
प्रीमियम:
इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिकी, मासिक या वेतन कटौती के ज़रिये, 10, 15, 20, 25, 30 या 35 वर्ष की आपके द्वारा चुनी हुई प्रीमियम अवधि के लिये या इससे पहले मृत्यु होने तक भरे जाते हैं. वैकल्पिक रूप से प्रीमियम एकमुश्त (एकल प्रीमियम) रूप में भी भरी जा सकता है.
गारंटीकृत लाभ
पॉलिसी के अंतर्गत हर पूरे किये पॉलिसी वर्ष के लिए बीमाधन के प्रति हजार रु. पर १०० रुपये का गारंटीकृत लाभ मिलता है। ?गारंटीकृत लाभ बीमित व्यक्ति के ६५ वर्ष का होने तक या उसकी मृत्यु तक जमा होगा।
ज़मानतशुदा लाभ:
पॉलिसी के अंतर्गत हर पूरे किये गये पॉलिसी वर्ष के लिये बीमाधन के प्रति हज़ार रु. पर 100 रुपये का ज़मानतशुदा लाभ मिलता है. ज़मानतशुदा लाभ बीमित व्यक्ति के 65 वर्ष का होने तक या उसकी मृत्यु, यदि पहले हो, तक जमा होगा.
सावधिक लाभः
यह लाभ सहित योजना है और निगम के जीवन बीमा व्यवसाय के लाभ में सहभागिता करती है. इसे लाभ का एक हिस्सा सावधिक लाभ के रूप में मिलता है. पॉलिसी सावधिक लाभ की पात्र तभी मानी जायेगी, यदि कम से कम 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो. सावधिक लाभ निगम के भविष्य के अनुभव पर निर्भर करेगा.