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    विशेषताएं

    परिचय
    एलआईसी की जीवन भारती - I विशेष रूप से महिलाओं के लिये है. यह एक लाभ सहित योजना है, जिसमें महिलाओं की ज़रूरतों को ध्‍यान में रखते हुये ख़ास विशेषताएं हैं. योजना दुर्घटना लाभ, गंभीर बीमारी लाभ और जन्‍मजात विकलांगता लाभ के लिये वैकल्पिक राइडर के रूप में लाभ उपलब्‍ध कराती है.
     
    1. ख़ास विशेषताएं

    1.उत्तरजीविता लाभ का नकद भुगतान, जैसे और जब आवश्‍यकता हो:
    पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुये विकल्‍प के अनुसार निर्धारित दिनांक के पहले या बाद में कभी भी उत्तरजीविता लाभ उपलब्‍ध है. यदि उसे बाद में लिये जाने का विकल्‍प हो, तो बढ़े हुये उत्तरजीविता लाभ की दर निगम द्वारा समय- समय पर निश्चित की जायेगी.

    2.प्रीमियम के अग्रिम भुगतान का लचीलापन:
    इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान प्रकार केवल वार्षिक है. बहरहाल, पॉलिसीधारक अगली वार्षिक प्रीमियम का भुगतान जारी वर्ष के दौरान किश्‍तों (अधिकतम 3 किश्‍तों तक) में कर सकती है. यदि प्रीमियम का भुगतान अग्रिम किया जाता है, तो एक प्रीमियम छूट की अनुमति मिल सकती है, जो निगम द्वारा समय-समय निश्‍चित किये जाने के अनुसार हो सकती है.

    3.परिपक्‍वता आय को एक वार्षिकी के रूप में प्राप्‍त करने का विकल्‍प:
    पॉलिसीधारक के पास परिपक्वता आय को एक वार्षिकी के रूप में प्राप्‍त करने का विकल्‍प है. वार्षिकी की दर परिपक्‍वता की नियत दिनांक पर प्रभावी वार्षिकी दर पर आधारित होगी.

    4. ऑटो कवर (स्‍वत: सुरक्षा):
    दो वर्षों के प्रीमियम भुगतान के बाद, जब कभी प्रीमियम भुगतान रूक जाता है, पूरी बीमित रकम के लिये जीवन सुरक्षा, पहली अदा ना की गयी प्रीमियम की निर्धारित दिनांक से 3 वर्षों तक जारी रहेगी.
    अगर ऑटो कवर अवधि के दौरान मृत्‍यु हो जाती है, तब भुगतान ना की गयी प्रीमियम को घटाने के बाद, दुर्घटना लाभ ब्‍याज और निहित बोनस, यदि हैं, समेत भुगतान योग्‍य होते हैं.
    राइडर लाभ के लिये ऑटो कवर उपलब्‍ध नहीं होगा.

    2 वैकल्‍पिक राइडर:
    इस योजना के अंतर्गत निम्‍नलिखित राइडर्स उपलब्‍ध हैं :

    अ. गंभीर बीमारी (सीआई) राइडर :
    वर्गीकृत की गयी गंभीर बीमारी के निदान पर गंभीर बीमारी राइडर बीमित रकम के समान एक रकम भुगतान योग्‍य होगी. इस लाभ को पाने के पात्र व्‍यक्‍ति की आयु अधिकतम 60 वर्ष है, लेकिन यह पॉलिसी अवधि के अनुरूप अधिकता का विषय है. यह लाभ न्‍यूनतम 50000 रु. के बीमा पर उपलब्‍ध है और अधिकतम बीमित रकम मूल योजना के अंतर्गत सभी गंभीर बीमारी राइडर के तहत बीमित की सभी मौज़ूदा पॉलिसियों को मिलाकर अधिकतम 5 लाख रु.के बराबर ही हो सकती है.
    (अधिक जानकारी के लिये गंभीर बीमारी राइडर की विक्रय पुस्‍तिका देखें )

    ब. दुर्घटना लाभ राइडर:
    पॉलिसी अवधि के दौरान दुर्घटना के चलते मृत्‍यु या संपूर्ण और स्‍थायी विकलांगता पर दुर्घटना लाभ राइडर बीमित रकम के बराबर एक अतिरिक्‍त राशि देय है.
    यह लाभ न्‍यूनतम 50000 की रकम और अधिकतम मूल योजना के तहत विषय अधिकतम बीमित रकम 50 लाख रु. के बराबर पर भी उपलब्‍ध कराय जा सकता है

    स. जन्‍मजात विकलांगता लाभ (सीडीबी) राइडर:
    यह राइडर 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु की महिला के द्वारा लिया जा सकता है. यदि बीमित उसी विशिष्‍ट जन्‍मजात विकलांगता वाले बच्‍चे को जन्‍म देती है, तो सीडीबी बीमित रकम के 50% के बराबर रकम देय होती है. यह लाभ अधिकतम दो बच्‍चों के लिये उपलब्‍ध है और यह लाभ 40 की आयु पर समाप्त हो जाता है. यह लाभ न्‍यूनतम 50000 रु. और अधिकतम 500000 रु. पर उपलब्ध कराया जा सकता है.
    (अधिक जानकारी के लिये जन्‍मजात विकलांगता लाभ राइडर की विक्रय पुस्‍तिका देखें )

    3. पात्रता शर्तें (मूल योजना के लिये):
     
    प्रवेश के समय न्‍यूनतम आयु : 18 वर्ष (पूरे)
    प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 55 वर्ष (निकटतम जन्‍मदिन)
    परिपक्‍वता के समय अधिकतम आयु : 70 वर्ष (निकटतम जन्‍मदिन)
    पॉलिसी अवधि : 15 और 20 वर्ष
    न्‍यूनतम बीमित रकम : रु. 50,000/-
    अधिकतम बीमित रकम : रु. 25,00,000/-
    (बीमित रकम 5,000 रु. के गुणकों में होना चाहिये)
     
    4.मूल योजना के लिये नमूना प्रीमियम दरें :
     
    प्रति 1000 बीमित रकम पर वार्षिक प्रमियम तालिका
     
    आयु / अवधि 15 20
    20 79.35 63.90
    25 79.45 64.10
    30 79.70 64.55
    35 80.25 65.45
    36 80.45 65.70
    37 80.60 66.00
    40 81.35 67.00
    45 83.15 69.50
    50 86.05 73.50
     
    5. उच्‍च बीमा रकम छूटें :
     
    बीमित रकम( रु. में ) प्रति हज़ार बीमित रकम पर छूट
    1,00,000 से 4, 99,999 2.00 रु.
    5, 00,000 और अधिक 4.00 रु.
     
    6. कर्ज़:
    योजना के अंतर्गत पॉलिसी के पेड-अप मूल्‍य प्राप्‍त कर लेने के बाद कर्ज़ उपलब्‍ध है.

    7. अनुकंपा अवधि:
    प्रीमियम के भुगतान के लिये एक महीने, पर 30 दिनों से कम नहीं, की अनुकंपा अवधि की अनुमति होगी.

    8.पुनर्जीवीकरण :
    अ. ऑटो कवर अवधि के दौरान पुनर्जीवीकरण:
    (i) के लिये यदि गंभीर बीमारी राइडर नहीं लिया गया है :
    ऑटो कवर अवधि के दौरान, बीमित स्‍वास्‍थ्‍य का कोई साक्ष्‍य दिये बिना ही ब्‍याज समेत प्रीमियम की एक या अधिक किश्‍तों का भुगतान कर सकता है. प्रीमियम की आंशिक या पूर्ण बकाया राशि के ब्‍याज सहित भुगतान पर, नये एफ़यूपी की निर्धारित तिथि से 3 वर्षों की ऑटो कवर अवधि पुन: पॉलिसी की अवधि के दौरान उपलब्‍ध होगी.
    यदि उपर्युक्‍त 3 वर्षों की ऑटो कवर अवधि के दौरान कोई उत्तरजीविता लाभ रह जाता है, तो वह उत्तरजीविता लाभ की निर्धारित तिथि तक अदा ना किये गये प्रीमियमो की ब्‍याज सहित कटौती के बाद देय होगा, यह ब्‍याज समेत भुगतान ना की गयी प्रीमियम से अधिक उपलब्ध होगा. यदि उत्तरजीविता लाभ की निर्धारित तिथि तक उत्तरजीविता लाभ ब्‍याज समेत प्रीमियमों की बकाया राशि के हिसाब से अपर्याप्‍त है, तब पूर्व में कहे गये 3 वर्षों या इसके बाद पॉलिसी के पुनर्जीवीकरण पर इन प्रीमियमों की बकाया राशि के ब्‍याज सहित भुगतान के बाद ही उत्तरजीविता लाभ देय होगा.
    (ii) के लिये यदि गंभीर बीमारी राइडर लिया गया है :
    ऑटो कवर अवधि के दौरान, प्रीमियम की बकाया राशि के ब्‍याज सहित भुगतान और निगम की संतुष्‍टि के लिये बीमित के बीमा जारी रखने के प्रमाण को प्रस्‍तुत करने के बाद पॉलिसी पुनर्जीवित की जा सकती है. निगम मूल शर्तों को स्‍वीकार करने, संशोधित शर्तों को स्‍वीकार करने या पॉलिसी के पुनर्जीवीकरण को अस्‍वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखता है. पॉलिसी का पुनर्जीवीकरण निगम द्वारा इसके अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगा और बीमित को इसकी सूचना दे दी जायेगी.
    अगर कोई उत्तरजीविता लाभ ऑटो कवर अवधि के उपर्युक्त 3 वर्षों के दौरान रह जाता है, तो वह उपर्युक्‍त कथनानुसार पॉलिसी के पुनर्जीवीकरण के बाद ही देय होगा.

    ब. ऑटो कवर अवधि के अलावा पुनर्जीवीकरण :
    अगर पॉलिसी रद्द हो जाती है और पॉलिसी ऑटो कवर अवधि के अंतर्गत ना हो, तो पहली भुगतान ना की गयी प्रीमियम की दिनांक और परिपक्‍वता की तिथि से पहले प्रीमियम की बकाया राशि के ब्‍याज सहित भुगतान और निगम की संतुष्‍टि के लिये बीमित के बीमा जारी रखने के प्रमाण को प्रस्‍तुत करने के बाद पॉलिसी पुनर्जीवित की जा सकती है. निगम मूल शर्तों को स्‍वीकार करने, संशोधित शर्तों को स्‍वीकार करने या पॉलिसी के पुनर्जीवीकरण को अस्‍वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखता है. पॉलिसी का पुनर्जीवीकरण निगम द्वारा इसके अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगा और बीमित को इसकी सूचना दे दी जायेगी.
    राइडर भी अलग से ना होकर मूल योजना के साथ ही पुनर्जीवित होंगे

    9.पेड- अप मूल्‍य:
    अगर इस पॉलिसी की कम से कम तीन साल की प्रीमियमें भरी गयी हों और उसके बाद की कोई प्रीमियम नहीं भरी जाती, तो ऑटो कवर अवधि के तीन वर्ष समाप्‍त होने के बाद पॉलिसी पूर्णत: निरस्त नहीं होगी, बल्कि पेड- अप पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी. पॉलिसी की बीमित रकम पॉलिसी की कुल प्रीमियमों में से कुल अदा की गयी प्रीमियमें, उत्तरजीविता लाभ को छोड़ कर, घटाकर निकाल दी जायेगी. यह घटी हुयी रकम पेड- अप मूल्‍य कहलाती है.
    इसके बाद पॉलिसी प्रीमियमों के भुगतान संबंधी दायित्‍वों से मुक्‍त होगी, लेकिन भावी बोनसों की हकदार नहीं होगी. घटे हुये मूल्‍य की पेड- अप पॉलिसी से मौज़ूदा निहित प्रत्‍यावर्ती बोनस, यदि हैं, जुड़े रहेंगे. यह पेड- अप मूल्‍य परिपक्‍वता की दिनांक पर या बीमित की पहले मृत्‍यु होने पर देय होगा. पेड- अप पॉलिसियों के अंतर्गत उत्तरजीविता लाभ देय नहीं होंगे
    अगर पॉलिसी रद्द अवस्‍था में है, तो राइडर लाभ आवेदन समाप्‍त हो जायेंगे और कोई पेड- अप मूल्‍य प्राप्‍त नहीं करेंगे.

    10. समर्पण मूल्‍य:
    ज़मानती समर्पण मूल्‍य 3 पॉलिसी वर्षों की समाप्ति के बाद उपलब्‍ध होगी, जबकि पिछले तीन वर्षों में प्रीमियम भरी गयी हों. इस पॉलिसी के अंतर्गत ज़मानती समर्पण मूल्‍य, पहले वर्ष भरी गयी प्रीमियमों को छोड़कर भुगतान की गयी कुल प्रीमियमों, राइडर के लिये भरी गयी कोई भी प्रीमियमों, सभी भरी गयी अतिरिक्‍त प्रीमियमों और पहले भरे गये उत्तरजीविता लाभों को छोड़कर, के 30 प्रतिशत के बराबर होगा. किन्‍हीं भी मौज़ूदा बोनसों, यदि हैं, का नकद मूल्‍य भी देय होगा
    बहरहाल, निगम, घटी हुयी पेड-अप बीमित रकम और निहित बोनसों, यदि समर्पण की दिनांक पर लागू हों, पर विशेष समर्पण मूल्‍य अदा कर सकता है, जो ज़मानती समर्पण मूल्‍य से कहीं अधिक उपलब्‍ध हो सकता है.

    11. निवारण:
    आत्‍महत्‍या: अगर बीमित व्यक्ति (होशोहवास या मानसिक विक्षिप्तता की हालत में) पॉलिसी के तहत जोखिम लागू होने की तिथि पर या जोखिम लागू होने के एक साल के भीतर कभी भी आत्महत्या कर लेता है, तो पॉलिसी निरस्त हो जायेगी. इस अवधि के दौरान आत्महत्या किये जाने पर निगम इस पॉलिसी के आधार पर पॉलिसी में निहित तीसरे पक्ष के प्रमाणित लाभदायक हितों को छोड़कर, जिसके बारे में मृत्यु से कम- से- कम एक कैलेंडर माह पहले उस कार्यालय को सूचना दी गयी हो, जिसमें पॉलिसी वर्तमान में सेवांतर्गत हो (जहां पॉलिसी के रिकॉर्ड रखे हुये हों ), किसी तरह के दावे पर विचार नहीं करेगा.

    12. कूलिंग ऑफ़ अवधि: 
    अगर आप पॉलिसी की “शर्तों और नियमों” से सहमत नहीं हैं, तो 15 दिन के भीतर आप हमें पॉलिसी लौटा सकते हैं.