लाभ
इस योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध
मूल लाभ के लिये:
अ) |
प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र |
18 वर्ष (पूरे) |
ब) |
प्रवेश के समय अधिकतम उम्र |
65 वर्ष |
स) |
निहितता के समय न्यूनतम उम्र |
40 वर्ष |
द) |
निहितता के समय अधिकतम उम्र |
75 वर्ष |
य) |
पॉलिसी की अवधि |
एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिये 6 साल से 35 वर्ष और नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिये 5 से 35 वर्ष |
रा) |
प्रीमियम भुगतान का प्रकार |
वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक, वेतन बचत योजना और एकल प्रीमियम |
ल) |
स्वीकृत बीमित रकम |
50,000/- रूपये और उसके ऊपर 5,000/- रूपये के गुणकों में, कोई ऊपरी सीमा नहीं |
व) |
न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम |
रूपये 3,000/- |
श) |
न्यूनतम एकल प्रीमियम |
10,000/- रूपये |
सावधि बीमा राइडर (अनुवृद्धि) विकल्प के लिये:
अ) |
प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र |
18 वर्ष (पूरे) |
ब) |
प्रवेश के मसय अधिकतम उम्र |
50 वर्ष |
स) |
निहितता के समय अधिकतम उम्र |
60 वर्ष |
द) |
पॉलिसी की अवधि |
एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए 6 से 35 वर्ष और नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिये 10 से 35 वर्ष |
य) |
न्यूनतम बीमित रकम |
1,00,000/- रूपये |
रा) |
अधिकतम बीमित रकम |
मूल योजनाओं के अंतर्गत बीमित रकम के बराबर, लेकिन बीमित व्यक्ति के नाम पर सारी बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित समस्त सावधि राइडर रकम समेत 25,00,000/- रूपये तक सीमित |
ल) |
बीमित रकम के गुणक |
रूपये 25,000/- |
गंभीर बीमारी राइडर (अनुवृद्धि) विकल्प के लिये:
अ) |
प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र |
20 वर्ष (पूरे) |
ब) |
प्रवेश के मसय अधिकतम उम्र |
50 वर्ष |
स) |
निवेशन के समय अधिकतम उम्र |
60 वर्ष |
द) |
पॉलिसी की अवधि |
10 से 35 साल |
य) |
न्यूनतम बीमित रकम |
रूपये 50,000/- |
रा) |
अधिकतम बीमित रकम |
मूल योजना के अंतर्गत बीमित रकम के बराबर , लेकिन बीमित व्यक्ति की कुल जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित कुल गंभीर बीमारी राइडर रकम मिलाकर अधिकतम रूपये 5,00,000/-तक सीमित |
ल) |
बीमित रकम के गुणक |
रूपये 10,000/- |
छूटें:
प्रीमियम भुगतान तरीके पर छूटें
वार्षिक |
तालिकाबद्ध प्रीमियम का 2% |
अर्द्धवार्षिक |
तालिकाबद्ध प्रीमियम का 1% |
त्रेमासिक |
कुछ नहीं |
मासिक |
तालिकाबद्ध प्रीमियम से 5% अतिरिक्त |
बड़ी बीमित रकम पर छूटें
नियमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के लिए |
बीमित रकम |
छूट |
50,000 से 1,00,000 |
कुछ भी नहीं |
1,05,000 से 3,00,000 |
बीमित रकम का 1% |
3,05,000 और ऊपर |
बीमित धन का 1% |
एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए |
बीमित रकम |
छूट |
50,000 से 1,00,000 |
कुछ भी नहीं |
1,05,000 से 3,00,000 |
बीमित रकम का 5% |
3,05,000 और ऊपर |
बीमित रकम का 10% |
अनुकंपा अवधि:
वार्षिक, अर्द्धवार्षिक और त्रैमासिक प्रीमियमों के लिये 30 दिन और मासिक प्रीमियमों के लिये 15 दिन की अनुकंपा अवधि उपलब्ध है.
15 दिन की कूलिंग ऑफ़ अवधिः
अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम-शर्तों से सहमत नहीं है, तो वह 15 दिन के भीतर हमें पॅलिसी वापस कर सकता/ सकती है.
पेड-अप (चुकता) मूल्यः
पूरे तीन साल की प्रीमियमों के भुगतान के बाद पॉलिसी पेड-अप मूल्य अर्जित कर लेगी.
ज़मानती समर्पण मूल्यः
वार्षिकी के निवेश से पहले और तीन पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी कभी भी समाप्त की जा सकती है. नियमित प्रीमियम पॉलिसियों पर ज़मानती समर्पण मूल्य उपलब्ध होता है बशर्ते कि तीन साल की प्रीमियमें भरी गयी हों और जमानती समर्पण मूल्य भरी गयी प्रीमियमों का 30% होता है, पहले साल की भरी गयी प्रीमियमों को छोड़ कर. एकल प्रीमियम पॉलिसी के लिये तीन पॉलिसी वर्षों के बाद एकल प्रीमियम का 90% ज़मानती समर्पण मूल्य उपलब्ध होता है और सावधि बीमा राइडर विकल्प, गंभीर बीमारी राइडर विकल्प और दुर्घटना लाभ, अगर कोई हैं, इसमें शामिल नहीं होंगे।
नवीनीकरण
पॉलिसीधारक अपनी निरस्त हो चुकी पॉलिसी को न भरी गयी पहली प्रीमियम की देय तिथि से पांच साल के भीतर मय ब्याज के तमाम बकाया प्रीमियमों का भुगतान करके और स्वास्थ्य के संतोष जनक प्रमाण देकर फिर से शरू कर सकता है. इसके लिये ब्याज दर समय-समय पर निगम तय करेगा. वर्तमान ब्याज दर 9% वार्षिक है.
विकल्पः
दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभः
दुर्घटना (180 दिन के भीतर) मृत्यु हो जाने पर बीमित दुर्घटना लाभ रकम के बराबर अतिरिक्त रकम देय होती है. दुर्घटनावश पूरी तरह और स्थायी विकलांगता आने पर बीमित दुर्घटना लाभ के बराबर रकम 10 साल की अवधि में माहवार किश्तों में देय होगी. बहरहाल, बीमित व्यक्ति की जीवन बीमा निगम से ली हुई कुल पॉलिसियों पर अधिकम 25 लाख रूपये का भुगतान दुर्घटना लाभ के रूप में किया जायेगा.
विकलांगता इस तरह की होनी चाहिये कि बीमित व्यक्ति आजीविका कमाने के लिये किसी तरह का काम करने में अक्षम हो गया हो. दुर्घटना में आयी निम्नलिखित अक्षमताएं भी कवर की जाती हैं-
अ) दोनों आंखों की रोशनी का पूरी तरह चला जाना
ब) दोनों हाथों का कलाई या उसके ऊपर से कट जाना
श) दोनों पैरों का टखनों या उसके ऊपर से कट जाना
द) एक हाथ का कलाई या उसके ऊपर से और एक पैर का टखने या उसके ऊपर से कट जाना.
निम्नलिखित स्थितियों में दुर्घटनामृत्यु हो जाने या विकलांग हो जाने पर कोई दुर्घटना लाभ नहीं मिलेगा
अ) जानबूझ कर खुद को चोट पहुंचाने, आत्महत्या का प्रयास करने, मानसिक विक्षिप्तता या अनैतिकता या बीमित व्यक्ति के शराब के नशे या नशीली दवाईयों के नशे में होने पर
भ) विमान यात्री के रूप में यात्रा करने के अलावा उड्डयन या वैमानिकी संबंधी कामों में लगे होने पर
श) दंगों या नागरिक विक्षोभ, बगावत, युद्ध, आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, किसी का पीछा करते हुए या किसी भी दौड़ में भाग लेते हुये
द) किसी भी तरह का गै़र कानूनी कार्य करते समय होने वाली दुर्घटना
ध) सशस्त्र बलों या सैन्य सेवाओं या पुलिस संगठन में कार्य करते समय हुयी दुर्घटना
सावधि बीमा राइडर (अनुवृद्धि) विकल्पः
इस योजना के अंतर्गत वैकल्पिक अनुवृद्धि के रूप में सावधि बीमा उपलब्ध होगा. प्रीमियम भुगतान अवधि तक इस विकल्प के लिये प्रीमियम देय हैं और पॉलिसी की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाने पर बीमित सावधि बीमा रकम के बराबर रकम देय होगी. बीमित व्यक्ति द्वारा निगम से ली हुयी कुल पॉलिसियों के अंतर्गत इस राइडर (अनुवृद्धि) के लिये अधिकतम 25 लाख की बीमा सुरक्षा मिलेगी.
गंभीर बीमारी राइडर (अनुवृद्धि) विकल्पः
कुछ विशेष नियम और शर्तों के साथ वैकल्पिक राइडर के रुप में बीमित गंभीर बीमारी राइडर रकम के बराबर रकम कुछ परिभाषित गंभीर बीमारियों के वर्ग की गंभीर बीमारी का निदान होने पर देय होगी. बीमित व्यक्ति द्वारा निगम से ली हुयी कुल पॉलिसियों के अंतर्गत इस राइडर के लिये अधिकतम 5 लाख रूपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध होगी.
अगर पॉलिसीधारक ने प्रीमियम छूट लाभ मांगा है, तो उसके पॉलिसी के अंतर्गत समाहित किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने का पता चलने पर पॉलिसी की तमाम भावी प्रीमियमें माफ कर दी जायेंगी. इस तरह की तमाम पॉलिसियों के अंतर्गत बीमित कुल रकम 5 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी.
कर्ज़/ आबंटनः
इस योजना के अंतर्गत पॉलिसीधारक को निगम से किसी तरह का कर्ज़/ आबंटन नहीं मिलेगा.
निवारण:
आत्महत्याः
पॉलिसी पर जोखिम लागू होने के दिन या उसके बाद कभी भी, लेकिन पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम लागू होने के साल भर के भीतर बीमित व्यक्ति के (प्रकृतिस्थ या विक्षिप्तावस्था में) आत्महत्या कर लेने पर इस योजना के अंतर्गत की गयी पॉलिसी निरस्त हो जायेगी और निगम पॉलिसी के अंतर्गत तीसरे पक्ष के प्रभाषिक लाभदायक हितों के प्रसार पर महत्वपूर्ण विचार करने के सिवा, जिसकी लिखित सूचना पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय को मृत्यु से कम से कम एक कैलेंडर महीने पहले दी गयी है, किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा.
प्रति 1000/ रु. बीमित रकम पर नमूना प्रीमियम दरें:
एकल प्रीमियम
प्रवेश के समय उम्र |
पॉलिसि अवधि |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
20 |
- |
- |
616.40 |
523.40 |
446.50 |
384.35 |
25 |
- |
727.30 |
617.30 |
525.35 |
450.30 |
390.70 |
30 |
856.45 |
728.05 |
619.25 |
529.40 |
457.45 |
401.85 |
35 |
857.10 |
730.10 |
623.70 |
537.50 |
470.35 |
420.80 |
40 |
858.40 |
733.85 |
631.60 |
550.95 |
490.95 |
450.35 |
45 |
860.70 |
740.35 |
644.15 |
571.80 |
522.35 |
- |
50 |
864.55 |
750.40 |
663.30 |
603.10 |
- |
- |
55 |
869.95 |
764.85 |
691.20 |
- |
- |
- |
60 |
878.30 |
787.25 |
- |
- |
- |
- |
65 |
892.25 |
- |
- |
- |
- |
- |
प्रीमियमः
प्रवेश के समय उम्र |
पॉलिसि अवधि |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
20 |
- |
- |
- |
52.45 |
40.30 |
32.35 |
26.90 |
25 |
- |
- |
72.75 |
52.55 |
40.55 |
32.75 |
27.45 |
30 |
- |
113.05 |
72.90 |
52.90 |
41.05 |
33.45 |
28.40 |
35 |
231.90 |
113.40 |
73.45 |
53.60 |
42.05 |
34.80 |
30.15 |
40 |
232.35 |
114.05 |
74.40 |
54.95 |
43.80 |
37.05 |
33.05 |
45 |
233.05 |
115.25 |
76.10 |
57.15 |
46.65 |
40.70 |
- |
50 |
234.45 |
117.40 |
78.85 |
60.75 |
51.30 |
- |
- |
55 |
236.55 |
120.45 |
83.05 |
66.40 |
- |
- |
|
60 |
239.55 |
125.40 |
90.15 |
- |
- |
- |
- |
65 |
245.00 |
134.55 |
- |
- |
- |
- |
-
|