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    अनमोल जीवन

    लाभ
    पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु पर बीमा धनराशि
    परिपक्वता तिथि पर कुछ भी नहीं
    प्रतिबंधक
    प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष (पूरे)
    प्रवेश के समय अधिकतम आयु 55 वर्ष (हालिया जन्म दिन पर)
    परिपक्वता तिथि पर अधिकतम आयु 65 वर्ष
    न्यूनतम अवधि 05 वर्ष
    अधिकतम अवधि 25 वर्ष
    न्यूनतम बीमित राशि 5,00,000 रुपये
    अधिकतम बीमित राशि 3,00,00,000 रुपये (तमाम सावधि बीमा योजनाओं सहित)
    प्रीमियम भुगतान का तरी.का* वार्षिक, अद्धवार्षिक, और एकल प्रीमियम

    ‎टिप्पणीः पांच लाख से बड़ी बीमाराशि के लिए पॉलिसी एक लाख रुपये के गुणकों में जारी की जायेगी।

    छूट:

    बीमाराशि पर छूटह्न नियमित प्रीमियम पॉलिसियों पर कोई छूट नहीं। २५ लाख या उससे बड़ी धनराशि के लिए एकल प्रीमियम पॉलिसियों पर एक रुपया प्रति हजार।

    भुगतान के तरी.के पर मिलने वाली छूट

    वार्षिक प्रीमियमों पर प्रीमियम की राशि का एक प्रतिशत। अर्द्ध वार्षिक प्रीमियमों पर कोई छूट नहीं।

    बीमांकन, आयु प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य परीक्षा संबंधी आवश्यकताएं

    यह योजना मानक और मानक जीवन स्तर से नीचे का जीवन जीने वाले ( वर्ग ५ ईएमआर ) लोगों को उपलब्ध है। यह योजना ( केवल श्रेणी १ और श्रेणी २ की) स्त्रियों को भी उपलब्ध है। विशेष शर्तों के अंतर्गत यह योजना विकलांग व्यक्तियों को भी दी जाती है। प्रस्ताव प्रपत्र के साथ मानक आयु प्रमाणपत्र भी देना होता है।

    चुकता और अभ्यपर्ण मूल्य:
    1. पॉलिसी किसी तरह का चुकता मूल्य अर्जित नहीं करेगी।
    2. इस योजना के अंतर्गत कोई अभ्यपर्ण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।
     
    ऋणः

    इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण नहीं मिलेगा।

     
    .गैर .जब्ती प्रावधान के लिए रियायती अवधि:
     

    वार्षिक और छमाही प्रीमियमों के लिए १५ दिन की रियायती अवधि दी जायेगी। अगर इस बीच और अगली प्रीमियम की देय तिथि से पहले मृत्यु हो जाती है तब भी पालिसी वैध रहेगी और बीमाराशि कथित प्रीमियम और पालिसी की अगली वर्षगांठ से पहले देय होने वाली न भरे गए प्रीमियम काट कर बीमाराशि का भुगतान कर दिया जायेगा। अगर रियायती अवधि समाप्त होने से पहले प्रीमियम नहीं भरा जाता तो पालिसी कालातीत हो जायेगी।

    पुनःप्रवर्तन

    अगर पॉलिसी कालातीत हो गयी है तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवित रहते लेकिन पॉलिसी की अवधि पूरी होने से पहले पुनःप्रवर्तित किया जा सकता है। और इसके लिए निगम को अपने निरंतर बीमायोग्य होने का संताोेषपद प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने तथा बकाया सभी प्रीमियमों का निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। बंद पॉलिसी को के पुनःप्रवर्तन की स्वीकृति देने या न देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहता है। बंड पॉलिसी का पुनःप्रवर्तन तभी होता है जब निगम उसकी स्वीकृति देता है और बीमाधारक को उसकी सूचना देता है। पॉलिसी के पुनःप्रवर्तन के लिए करायी जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा और विशेष जांचों की, यदि वे पुनःप्रवर्तन के उद्देश्य से करायी जाती हैं , लागत बीमाधारक को उठानी पड़ती है।

    दावों का भुगतान:

    इस पॉलिसी पर कोई दावा रियायत लागू नहीं होता।

     
    पूर्वदिनांकित ब्याज:

    वित्तीय वर्ष के भीतर पॉलिसी की तिथि पीछे खिसकायी जा सकती है और तिथि पीछे खिसकाने के बदले कोई ब्याज नहीं लिया जाता।