LIC का 25 वर्षीय-नया मनी बैक प्लान एक ऐसा नॉन-लिंक सहभागिता प्लान है, जो प्लान की संपूर्ण अवधि के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में सुरक्षा के साथ-साथ, इस अवधि के दौरान जीवित रहने पर निर्दिष्ट समयावधि पर आवधिक भुगतान का आकर्षक समायोजन प्रदान करता है. यह समायोजन परिपक्वता से पहले किसी-भी समय पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और जीवित पॉलिसीधारक को परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि प्रदान करता है. यह प्लान, इसकी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है.
लाभ
1. मृत्यु हितलाभ:
पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी पूरी तरह चालू हो, तो मृत्यु हितलाभ को "मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि" के रूप में निर्धारित किया जाएगा और निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो वह देय होगा. जहाँ, "मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि" को मूल बीमा राशि के 125 प्रतिशत या वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है. मृत्यु हितलाभ की राशि, मृत्यु तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगी.
ऊपर उल्लिखित प्रीमियम में सेवा कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं है.
उत्तरजीविता हितलाभ: विशिष्ट समयावधि की समाप्ति तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसी के 5वें, 10वें, 15वें और 20वें वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि का 15 प्रतिशत देय होगा.
परिपक्वता राशि: बीमित व्यक्ति के निर्धारित परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा राशि के 40 प्रतिशत के साथ-साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो देय होगा.
2. वैकल्पिक हितलाभ:
LIC का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर: LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर का विकल्प, किसी चालू पॉलिसी में किसी-भी समय प्रीमियम भुगतान-अवधि के भीतर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके चुना जा सकता है और यह सुरक्षा पॉलिसी की संपूर्ण अवधि तक उपलब्ध रहेगी बशर्ते पॉलिसी संपूर्ण बीमा राशि के लिए दुर्घटना तिथि तक चालू हो. दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में, मूल प्लान के अंतर्गत मिलने वाले मृत्यु हितलाभ के साथ किया जाएगा. दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि के 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों की समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के भावी प्रीमियम के साथ-साथ मूल बीमा राशि जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर होती है, उसके भाग के प्रीमियम नहीं लिए जाएँगे.
हालांकि, किसी ऐसी चालू मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण पर (जिसने अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लिया है) जिससे यह राइडर जुड़ा हुआ है, प्रीमियम का भुगतान करने की अवधि के बाद सुरक्षा के संबंध में लगाए गए अतिरिक्त प्रीमियम की अनुपातिक राशि को वापस लौटा दिया जाएगा.